oplus_0

जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष व सचिव ने दी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी

झांसी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक के बाद एक आदेश पारित किए जाने पर शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चन्द्र शेखर शुक्ला व सचिव केपी श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हाल ही में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ की यही कार्यकारिणी आगामी 30 मई 2027 तक कार्यकाल पूरा करेगी।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए अध्यक्ष श्री शुक्ला व सचिव श्री श्रीवास्तव ने बताया कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका में विगत 03 मार्च 2025 को पारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी को तीन वर्ष तक किए जाने के प्रस्ताव को साधारण सभा में अनुमोदित किये जाने तथा सहायक रजिस्ट्रार चिट्स फर्म्स एवं सोसायटीज द्वारा किए गए पंजीकरण के तथ्यों को छुपाते हुए दायर की गयी है ।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा जिला अधिवक्ता संघ की वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल की अवधि 30 मई 2027 तक वैधता प्रदान की गयी है, हालांकि आदेश में त्रुटीवश वैधता 30 मई 2025 अंकित हो गयी है, जिसमें शीघ्र ही संशोधन करा लिया जाएगा। उच्च न्यायालय के अनुसार पूर्व में जारी किए गए समस्त नोटिस अप्रभावी होंगे।

अध्यक्ष श्री शुक्ला ने अधिवक्ता हित में किए जा रहे कार्यों में रोड़ा अटकाने वाले विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो विरोध में हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विरोध करने वाले अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो ठीक वर्ना उनके खिलाफ कार्यवाही कर संघ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशेष चन्द्र पाठक, संयुक्त सचिव उमेश प्रजापति, अभिषेक निगम, सुनीता केशरी, संतोष कुमार सैनी,सुनील पटेल, रामकुमार शर्मा, अमित पचौरी, अरूण दीक्षित, राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।