झांसी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं राजस्व अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट झांसी का कार्य समय १ मई से ३० जून तक अवधि में संशोधित करते हुये प्रात: ८.३० से अपरान्ह २.३० बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी कार्यालय एवं उससे सम्बद्घ एवं उससे सम्बद्घ कार्यालयों, कोषागार, उपकोषागार तथा उपनिबंधक कार्यालयों पर लागू नहीं होगा एवं उनका कार्य समय यथावत प्रात: ९ बजे से सायं ५ बजे तक ही रहेगा।