घर आने का विरोध करने पर बहन के प्रेमी ने कर दी थी भाई की हत्या
झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत में एक वर्ष पूर्व प्रेमिका के भाई की गोली मार कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त प्रेमी ओर उसके साथी को उम्र कैद की सजा और पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्राम खैरा निवासी गोपाल ने रक्सा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह मध्यप्रदेश के जिला डबरा में संतोष के साथ हुआ था। उसकी पुत्री वही रह रही थी। 14 फरवरी 2024 को पड़ोस का रहने वाला जितेंद्र पाल उसकी पुत्री को भगा ले गया था। जब उसने पुलिस में शिकायत की थी उसकी पुत्री और जितेंद्र पाल दोनों डबरा थाने पहुंचे और दोनों पक्ष में आपसी सहमति पर सुलह नामा हो गया था। इसके बाद वह अपनी पुत्री को अपने घर ले आया था। उसने बताया कि 23 फरवरी को पिछोर शंकर गढ़ निवासी जितेंद्र पाल अपने साथी दतिया के गोराघाट निवासी बृजकिशोर के साथ बाइक क्रमांक एमपी 32 जेड ए 6815 से उसके घर आया और पुत्री से बातचीत करने लगा तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वह लोग मौके पर पहुंचे तो देखा गोपाल का पुत्र अंगद खून से लतपथ पड़ा था और जितेंद्र व बृजकिशोर हाथ में तमंचा लेकर बाइक से भाग रहे थे। उन्होंने तत्काल अंगद को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले में तमाम जिरह ओर गवाह पूर्ण होने ओर अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा द्वारा की गई कठोर पैरवी के चलते दोनों आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने दोनो को उम्र कैद और पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
बता दें कि जब यह घटना हुई थी। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा करते हुए बताया था कि मृतक अंगद की बहन की जितेंद्र से दोस्ती थी। इस पर जितेन्द्र उससे मिलने आता था जिसका अंगद विरोध करता था। घटना वाले दिन जितेंद्र अपने साथी के साथ मृतक अंगद की बहन को ले जा रहा था। जिसका अंगद ने विरोध किया तो उन्होंने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।