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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में युवक को जान से मारने की नियत से तमंचों से फायरिंग कर घायल करने का दोष सिद्ध होने पर चौदह वर्ष पुराने मुकदमे में दो अभियुक्तों को दस दस वर्ष की सजा और दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेज सिंह गौर ने बताया कि ग्राम सिजवाहा निवासी सुंदर सिंह ने थाना रक्सा में 22 अगस्त 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि राजघाट केनाल फोर्ड शिवपुरी रोड पर उसकी एपेक्स फैक्ट्री है। जिस पर उसका भांजा रोहित चौकीदारी करता है। घटना वाली रात करीब नौ बजे उसका भांजा रोहित खाना खा रहा था तभी ग्राम सिजवाहा निवासी विजय सिंह उर्फ पप्पू अपने साथ रहीश उर्फ तौला आए और जान से मारने की नियत से उसके भांजे पर तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिससे तमंचों की गोलियां उसके भांजे के पैर में जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को प्राथमिक उपचार दिलाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दोनों अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उन्हें आज दस दस वर्ष की सजा और दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।