झांसी। औषधि नियंत्रक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा निर्मित कॉस्मेटिक जॉनसन बेबी नो मोर टीयर्स शैंपू जिनके बैच नंबर 58204 व 58177 है को पूर्व में राजस्थान औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा निम्न स्तर का घोषित करते हुए सूचित किया गया है उक्त जॉनसन बेबी शैंपू में हानिकारक तत्व फ ार्मिल हाइड मौजूद है जिस कारण से सभी राज्यों में इसका विक्रय एवं वितरण रोके जाने के लिए आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में आज औषधि निरीक्षक उमेश भारती द्वारा संयुक्त छापामारी की गई जिसमें निम्न स्तर के जॉनसन बेबी शैंपू की जांच के लिए झांसी में विभिन्न दुकानों से जॉनसन बेबी शैंपू के 10 नमूने जांच हेतु लिए गए। जांच में एक एजेंसी पर प्रतिबन्धित बेच का शैंपू के 68 नग पाए गए। इन्हें नियमानुसार औषधि अधिनियम के अंतर्गत सीज कर दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।