झांसी। करीब दो वर्ष पूर्व चर्चित राजू कमरया अपहरण काण्ड के एक अभियुक्त पूर्व पार्षद का प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश पी.एन. राय की अदालत में खारिज कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि विगत 12 जुलाई 2017 की रात्रि व्यवसाई राजेन्द्र कुमार अग्रवाल उर्फ राजू कमरया व पड़ौसी राहुल अग्रवाल के अपहरण के मामले में अभियुक्त पूर्व पार्षद गगन कुमार पुत्र स्व0 दामोदर दास निवासी गुजरीपुरा पुलिया नं0 09 की ओर से सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त मामले में दो साल बाद उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जिसमें अन्य अभियुक्त कमलेश यादव, चन्द्रवीर, गुड्डू चाहर व नेत्रपाल सिंह की जमानत उ’च न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। मामला समान होने के कारण उसे भी जमानत पर रिहा किया जाये। जिसका विरोध करते हुये एडीजीसी ने कहा कि अभियुक्त अजय जड़ेजा अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया और यही मुख्य अभियुक्त था जिसके बयान के आधार पर गगन कुमार को अभियुक्त बनाया गया है। मामला गम्भीर प्रकृति का मानते हुये न्यायालय द्वारा गगन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।