रेलवे सम्पत्ति चोरी के मामले में तीन दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा

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झांसी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे झांसी के पीठासीन अधिकारी प्रतीक त्रिपाठी ने धारा-3 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
दोषसिद्ध अभियुक्तों में संजय कुशवाहा पुत्र दमरू कुशवाहा निवासी ग्राम धरूआपुरा, थाना रक्सा, जिला झांसी, छोटू साहू पुत्र रामप्रकाश साहू निवासी दीनदयाल नगर, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी तथा पंकज वर्मन पुत्र प्रेमलाल निवासी मसीहागंज, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी शामिल हैं।
उक्त प्रकरण वर्ष 2012 से रेलवे न्यायालय में विचाराधीन था। 31 मई 2012 को खातीबाबा रोड, दीनदयाल नगर स्थित ‘माँ जगदम्बा स्क्रेप’ नामक कबाड़ की दुकान से लगभग एक टन रेलवे सम्पत्ति बरामद की गई थी। बरामद सम्पत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 35 हजार रुपये आंकी गई थी।
इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पोस्ट-स्टोर, झांसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी तथा श्री भूपेश सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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