झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0 05 अभय श्रीवास्तव की अदालत में अवैध चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने विगत 25 जून 2008 को गस्त के दौरान अंदर दतिया गेट मार्ग पर नई बस्ती झांसी निवासी जीतू बरार पुत्र राम किशन बरार को बंदी बनाकर उसके कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। जिसके खिलाफ धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जहां आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त जीतू बरार को धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष के कारावास, 05 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।