– ₹2,51,140/- रूपये का लगा जुर्माना

झांसी। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के दिशा-निर्देशन में झाँसी मंडल में माह जनवरी 2025 से जून 2025 तक बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने (ACP) वाले 916 व्यक्तियों को  गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही ऐसे लोगों  ₹2,51,140/- रूपये जुर्माना वसूला गया।

झाँसी मण्डल सभी रेल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित एवं समयबद्ध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत जनवरी 2025 से जून 2025 की अवधि में ग्वालियर स्टेशन पर 332, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी पर 143, ललितपुर पर 105, मुरैना पर 104, चित्रकूट पर 75, बांदा पर 51, महोबा पर 48, झाँसी लोको पर 24, उरई पर 21, खजुराहो पर 08 तथा भीमसेन स्टेशन पर 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है एवं इससे ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है तथा अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में यात्रा कर रहे बीमार व्यक्ति समय से इलाज कराने नहीं पहुंच पाते, परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी/विद्यार्थी की परीक्षा छूट जाती है, किसी यात्री को अपने आवश्यक कार्य से जा रहा हो उसमें व्यवधान होता है इसके साथ ही ट्रेनों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है।