झांसी। तीन वर्ष पूर्व झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र में करगुवां जी में मासूम बालिका की रेप के बाद गला घोंट कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश ने बताया कि फरवरी 2021 में सुबह करीब सात बजे करगुवा जी मंदिर के पास रहने वाले दलित परिवार की आठ वर्षीय पुत्री दुग्ध लेने गई थी। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे संदीप जैन ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर उसे कमरे में ले जाकर रेप करने के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी, और साक्ष्य छुपाने के लिए बालिका के शव को पास में बने खाली प्लॉट में फेंक दिया था। काफी देर तक बालिका घर नहीं लौटी और परिजनों ने उसकी खोजबीन करते हुए पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्कालीन एस पी सिटी विवेक त्रिपाठी, तत्कालीन जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, तत्कालीन एसएसपी रोहन पी मौके पर पहुंचे। इधर, आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकला था। पुलिस टीमों ने जांच पड़ताल करते हुए खाली प्लॉट से बालिका का शव बरामद कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन निवास पृथ्वीपुर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज था।
पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामला जघन्य ओर रोमते खड़े कर देने वाला था। शासन के निर्देश पर इसकी प्रकरण की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई के दौरान आज न्यायालय ने अभियुक्त संदीप जैन पर बालिका का रेप कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।