झांसी । किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना-सीपरी बाजार में 09 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 08 जुलाई को उसकी पुत्री/पीडिता उम्र-17 वर्ष अपने स्कूल गई थी। जिसको बीच रास्ते से अभय परिहार उर्फ रामजी पुत्र संजय परिहार निवासी-चांद गेट नई बस्ती अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया। तहरीर के आधार पर धारा-137(2),87,64(1), भा.न्या.सं.व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में
अभियुक्त अभय उर्फ रामजी परिहार पुत्र संजय परिहार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।