झांसी। बैंक मित्र के साथ लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (द०प० क्षेत्र )नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा इन्द्रपाल सिंह ने थाना गुरसरांय पर एक लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह पंजाब नेशनल बैंक बामौर में बैंक मित्र हूँ। 23 जुलाई 2021 को में पी०एन०बी० बैंक से 75,000 रुपये निकाले, उनको बैग में रखा। उक्त बैग में मेरा लैपटॉप एच०पी० कम्पनी का तथा उसका चार्जर एवं पासबुक तथा आधार कार्ड रखा था। बैग को अपने कंधे पर टांग कर अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम सिंगार के आगे अपने गाँव की रोड पर पहुँचा। रास्ते में एक मोटरसाइकिल के पास दो लोग खड़े थे। उक्त दोनों लोगों ने उसको रोक लिया और बैग छीनने लगे, विरोध किया, तो उसमें से एक व्यक्ति ने तमंचा निकाल कर उसकी बट सिर में मार दी, जिससे सिर में खून निकलने लगा। दूसरे व्यक्ति ने भी हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर गिर गया। उक्त दोनों लोग उसका बैग छीनकर अपनी मोटर साइकिल से सिंगार की तरफ भाग गये।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी संजय उर्फ छोटू अहिरवार, विमल अहिरवार, शैलेन्द्र अहिरवार एवं अमित खंगार को धारा-394 भा०द०सं० में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा-411 भा०द सं० के अपराध में प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।












