अभियुक्त को बचाने के लिए झूठा बयान देने पर सभी साक्षियों पर होगा परिवाद दर्ज
झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत में चार वर्ष पूर्व पत्नी की फरसा मारकर हत्या करने कि दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा और पचास रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही गवाही में आरोपी का पक्ष लेने ओर उसे बचाने पर न्यायालय में झूठा बयान देने पर सभी साक्षियों पर परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि चिटगांव निवासी लाखन सिंह राजपूत ने पूछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 2 जनवरी 2021 को राम शरण उर्फ बब्बू राजपूत ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को हत्या करने के उद्देश्य से फरसा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए तो पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी रामशरण के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पर हत्या का आरोप बरामद आला कत्ल ओर फॉरेंसिक जांच में आए आला कत्ल पर निशान तथा पुलिस की विवेचना ओर अभियोजन की ठोस पैरवी पर आरोपी पर का आरोप सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।
इसके साथ ही मुकदमे से जुड़े गवाहों द्वारा न्यायालय में झूठी गवाही देकर हत्या आरोपी को बचाने के प्रयास करने वाले सभी साक्षियों पर परिवाद दर्ज करने के निर्देश दिए गए।











