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झांसी। चोरी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 07 माह के कारावास की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है

अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर धारा 303 (2) / 317 (2) /318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं अभियोजन शनिवार को न्यायालय में सुनवाई उपरांत आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त मिट्टू उर्फ राजा कुशवाहा पुत्र प्रागीलाल कुशवाहा निवासी उन्नाव गेट बाहर झाँसी को 07 माह का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।