झांसी । किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगाने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 17 नंबवर 2024 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष 01 नंबवर 2024 को दुकान से घर का सामान लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसकी बेटी को खिरकपट्टी भट्टा गांव निवासी साधना पत्नी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू व सिद्धू पुत्र अज्ञात बहला-फुसला कर ले गये हैं। जिला कारागार में बंद अभियुक्त सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ की ओर से धारा-137(2),87,127(4), 64,115 (2) भा.न्या.सं., व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
 
		












