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सात वर्ष पहले पड़ोसी की बेटी के साथ किया था कुत्सित प्रयास

झांसी। अपंग मूक बधिर बच्ची के साथ बदनियती से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिया ने 22 जुलाई 2018 को थाना बड़ागाँव में तहरीर देते हुए बताया था कि मेरी पुत्री उम्र 13 वर्ष को पड़ोस में रहने वाले रामू पुत्र जानकी आदिवासी ने बहला फुसलाकर अपने घर में बुला लिया और गलत नियत से छेड़खानी करने लगा । मेरी पुत्री अपने आप को छुडा कर भाग कर आई और मुझसे इशारे से पूरी बात बताई। वादिया रामू से पूछने उसके घर गयी तो रामू गाली गलौच करने लगा ,आस पास के लोगों , वादिया के पति व देवर ने रामू को पकड़ लिया। वादिया ने बताया कि मेरी पुत्री फालिज के कारण बोल नहीं पाती है इशारे से बताती है।सभी लोग रामू को पकड़ कर थाने लाये।

वादिया की तहरीर के आधार पर रामू के विरूद्ध धारा-354,504 भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना बड़ागाँव में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी रामू आदिवासी को धारा-354 भा.दं.सं. व धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 -05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 02- 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।