झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी/सी ए डब्लू बलात्कार संघ पोस्को अधिनियम संबंधी अनुभव द्विवेदी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत करने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार वर्ष की सजा और पांच हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि कैंट एरिया बंगला में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना सदर बाजार में 17 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दस वर्षीय पुत्री सुबह शौच क्रिया के लिए जा रही थी तभी अंधेरे में नाले के पास जेल अधीक्षक बंगला के पीछे रहने वाला माइकल उर्फ पुतैया ने उसकी पुत्री को पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के विरोध करने शोर मचाने पर आरोपी उनके गले पर हमला कर भाग गया। पुलिस ने मुकदम दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।












