झांसी। चर्चित राजू कमरया अपहरण काण्ड के एक आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विषेश न्यायाधीष द0प्र0क्षे0 अधि0/अपर सत्र न्यायाधीष पी.एन. राय की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला षासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाष गोस्वामी ने बताया कि विगत 13 जुलाई 2017 को रवि कुमार अग्रवाल द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बताया गया था कि उसका छोटा भाई राजेन्द्र कुमार अग्रवाल उर्फ राजू कमरया रात्रि करीब 11:30 बजे मिशन गेट के सामने स्थित बंगले पर बैडमिंटन खेलकर पड़ौसी राहुल अग्रवाल उर्फ राहुल छोले के साथ स्कूटी से घर वापस लौट रहा था। काफी देर तक घर न पहुंचने पर मौके पर जाकर देखा तो आंतिया तालाब के सामने स्कूटी व कुछ दूरी पर स्लीपर पड़ी मिली। एक दुकान के चौकीदार ने बताया कि कुछ लोग स्कूटी सवार दो व्यक्तियों को जबरन कार में पकड़कर ले गये है। अपहरण की आशंका जताये जाने पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 364 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना उपरांत 19 अभियुक्तों में से एक योगेन्द्र कुमार यादव उर्फ बबली पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह यादव निवासी पीला चर्च थाना सीपरी बाजार को भी गिरफ्तार किया गया था।
उक्त मामले में शनिवार को अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ बबली यादव द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया कि जमीनी विवाद के चलते छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है। जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है। न्यायालय में जमानत का पर्याप्त आधार न मानते हुये अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।