झांसी। विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधि0/अपर सत्र न्यायाधीष पी.एन. राय की अदालत में शौच के दौरान चाकू की नोंक पर मारपीट कर वाहन, रुपये व मोबाईल लूटकर भागने का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाष गोस्वामी ने बताया कि थाना शाहजहांपुर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम दैगुवां तथा हाल निवासी नारायण बाग रोड थाना नवाबाद मोहन सिंह पुत्र सरमन सिंह ने विगत 15 अप्रैल 2015 को थाना सदर बाजार में तहरीर देते हुये बताया था कि बीति रात्रि तकरीबन 11:50 बजे कम्पनी की गाड़ी लेकर दुकान से घर जा रहा था। कचहरी चौराहे के आगे गाड़ी खड़ी कर शौच करने लगा तभी आधा दर्जन बदमाश चाकू लगाकर मारपीट कर गाड़ी की चॉबी, 2500 रुपये, मोबाईल आदि लूटकर भाग गये। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 16 अप्रैल को पुलिस ने मूनसिटी के निकट शाहरूख खान पुत्र सुभान निवासी गोविंद चौराहा, अली खान, आमिर, रषीद, आसिफ आदि को बंदी बनाकर शाहरूख के कब्जे से एक चाकू, रुपये आदि बरामद किये थे। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां शनिवार को जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शाहरूख ने जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र दिया। स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किये जाने पर धारा 395 व धारा 412 भा0द0सं0 के आरोप में दोषी मानते हुये अभियुक्त को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास, 1-1 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि इसी न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मुकदमे में भी अभियुक्त शाहरूख द्वारा जुर्म इकबाल करने पर धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी मानते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।