झगड़े में पत्नी की मौत में दोषी पति को चार वर्ष का कारावास

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पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी। शराब के नशे में पति-पत्नी के बीच झगड़े में पत्नी की मौत के मामले में दोषी पति दशरथ आदिवासी को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2 देवाशीष के न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई एवं पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा के अनुसार थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत डबरा बुजुर्ग निवासी वादी मुकदमा धीरज सिंह (ग्राम चौकीदार) पुत्र स्व० राम सिंह ने थाना चिरगाँव में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके गांव के दशरथ आदिवासी व उसकी पत्नी वती 08 अक्टूबर 2022 को देर सायं शराब के नशे में दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़े के दौरान दशरथ आदिवासी ने अपनी पत्नी श्रीमती वती देवी आदिवासी उम्र करीब 38 वर्ष को धक्का मार दिया तो वह खडन्जे पर गिर कर पत्थर से टकरा गयी, जिससे आयी चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वादी मुकदमा धीरज सिंह की तहरीर के आधार पर अभियुक्त दशरथ आदिवासी के विरुद्ध धारा-304 भा०दं०सं०, के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध
दशरथ आदिवासी को धारा-304 खण्ड 2 भा०दं०सं० के अपराध के लिए चार वर्ष के कारावास एवं पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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