हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को उम्र कैद

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10,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित

झांसी। 15 फरवरी 24 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गुरसराय पर पंजीकृत धारा 302 के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त हिम्मत अहिरवार ग्राम करगुंवा बुजुर्ग, थाना-गुरसराय को उम्र कैद व 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

इस संबंध में झा़सी पुलिस व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 17 सितंबर को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरौठा, जनपद झांसी द्वारा अभियुक्त- हिम्मत अहिरवार पुत्र हल्के निवासी ग्राम करगुंवा बुजुर्ग, थाना-गुरसराय, जनपद- झांसी को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

अभियुक्त को दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0 पुष्पेन्द्र राजपूत, विवेचक निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 रत्ना व पैरोकार का0 नितेश कुमार थाना गुरसराय, जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।

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