- 25 तारीख को नहीं लिया खाद्यान्न तो लैप्स होगा
झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु ई-पॉस मशीनों की स्थापना कर उनके माध्यम से बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है, किन्तु आधार आथेन्टिकेशन के असफल रहने या आधार की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावना के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक चयनित लाभार्थी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अत: प्रत्येक पात्र लाभार्थी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था (प्रॉक्सी) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण (विशेष वितरण तिथियों पर) कराया जाता है। इस क्रम में आयुक्त खाद्य व रसद विभाग के द्वारा नवम्बर 2019 हेतु प्रॉक्सी वितरण तिथि माह की 25 तारीख (मात्र 1 दिन) निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को वितरण जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में कराया जायेगा। पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति एवं उनकी उपस्थिति में कराए जा रहे वितरण की मॉनीटरिंग हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रॉक्सी से वितरण किये गये कार्डों को निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिस पर नामित पर्यवेक्षणयी अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम सहित हस्ताक्षर प्राप्त किए जायेंगे।
अत: जनपद के ऐसे कार्डधारक जिनको नवम्बर 2019 में आधार प्रमाणीकरण (अंगूठा निशानी) के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वह 25 नवम्बर को आधार इनरोलमेंट आई0डी0 स्लिप अथवा आधार हेतु दिए गए आवेदन की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राजपत्रित अथवा सम्बन्धित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके लैटर पैड पर जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, डाक विभाग द्वारा नाम, पते के साथ पता कार्ड, किसान फोटो पास बुक, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पहचान पत्र, जो भी उपलब्ध हो, की छायाप्रति उचित दर विक्रेता को उपलब्ध कराकर प्रत्येक दशा में आवंटित खाद्यान्न उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर ले। उक्त तिथि में खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय झांसी में सम्पर्क कर सकते है। उक्त तिथि 25 नवम्बर के उपरांत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।