गांजा रखने का दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा, 5 हजार रुपए अर्थदंड

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झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत में थाना रक्सा पुलिस द्वारा तीन वर्ष पूर्व गांजा सहित पकड़े गए संतोष कुमार पर दोष सिद्ध होने पर  दो वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 3 जनवरी 23 को थाना रक्सा पुलिस ने ढिकौली नहर पुल के पास से सौ ग्राम गांजा सहित संतोष कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान गांजा रखने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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