झांसी। विशेष न्यायाधीश आ0व0 अधि0 जयतेन्द्र कुमार की अदालत में गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरुप (पिंटू राजपूत) ने बताया कि ग्राम हीरा नगर निवासी राजकुमार पुत्र अमर सिंह ने 12 अप्रैल 2017 को थाना ककरबई में तहरीर देते हुये बताया था कि उसके चाचा ओम प्रकाश शाम करीब 05:30 बजे गांव से खेतों में फसल की कटाई के लिये गये थे। चाचा के खेतों के बगल में ही गांव के ऊदल के खेत है। जहां फसल कतरने को लेकर ऊदल से विवाद हो गया। मौके पर मौजूद ऊदल व उसके ल?के सौरभए गौरव उर्फ कल्लू ने एक राय होकर लाठी.डण्डों से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर बगल के खेतों में मौजूद गांव वासी बचाने के लिये दौड़े तो हमलावर गाली गलौच करते हुये भाग गये। मारपीट में ओम प्रकाश को गम्भीर चोटें आई। डायल-100 को सूचना दिये जाने पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार हेतु पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान ओम प्रकाश की मौत हो गयी। बीच-बचाव के दौरान अनूप सिंह को भी चोटें आई। पुलिस ने अभियुक्त ऊदल पुत्र जगतराम, सौरभ, गौरव पुत्रगण ऊदल व तीन अज्ञात के विरूद्ध धारा 147, 148, 304, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऊदल एवं सौरभ को धारा 304 (1/34) भा0द0सं0 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास, 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा 323/34 भा0द0सं0 के अपराध में 06-06 माह के सश्रम कारावास, 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 504 भा0द0सं0 के आरोप में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास, 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।