झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) न्यायालय सं.-१ हितेश अग्रवाल की अदालत में बिना वैध गन लाइसेंस के बंदूक रखने व दुरूपयोग करने के मामले में दोष सिद्घ होने पर ग्राम अस्ता थाना गुरसरांय जिला झांसी निवासी शिवराम सिंह को धारा २५ आम्र्स एक्ट में ३ साल की सजा व ५ हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक अभियोजन अधिकारी राजविजय सिंह के अनुसार अशोक कुमार सिंह ने डी.एम. झांसी से शिकायत की थी कि अभियुक्त शिवराम सिंह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी गन लाइसेंस बनवा कर उस पर वर्ष १९९२ से डी.बी.बी.एल. गन खरीद कर उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। शिवराम सिंह के विरूद्घ डी.एम. झांसी के आदेश से मु.अ.सं.४५९/०८ में धारा-४२०,४६७,४६८,४७१ आई.पी.सी. एवं मु.अ.सं.-४६०/०८ में धारा-२५ आम्र्स एक्ट थानाध्यक्ष गुरसरांय द्वारा १६ जून २००८ को मुकदमें पंजीकृत किए गए थे। अदालत ने अभियुक्त शिवराम सिंह को धारा-२५ आम्र्स एक्ट के मुकदमें में दोषी पाते हुये ३ वर्ष की सजा व ५००० रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को ३ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में ३१ अगस्त २०१९ को गैंगस्टर कोर्ट झांसी की अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं. ६-झांसी ममता गुप्ता द्वारा गैंग लीडर शिवराम सिंह एवं उसके भाईयों संजय सिंह, कवीन्द्र सिंह एवं दीपू सिंह को ४-४ वर्ष का कठोर कारावास व २५-२५ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी थी। २३ नवम्बर २०१९ को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं. १ झांसी ने उक्त शिवराम सिंह को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कूटरचना करके गन लाइसेंस बनाने के मामले में ७ वर्ष का कारावास एवं ५०,०००/- रूपये जुर्माना लगाया था। इस मुकदमें में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी राज विजय सिंह ने की थी।