झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश ओमवीर की अदालत में दहेज लोभी ससुर को राहत प्रदान न करते हुये उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि थाना पूंछ में बलवीर सिंह ने तहरीर देते हुये बताया था कि उसकी पुत्री शिवानी के पति रंजीत सिंह, ससुर भगवान सिंह, जेठ राजकुमार, जेठानी कुसुम देवी व मामा ससुर हल्के आदि ने दहेज कम दिये जाने का उलाहना देते हुये 2 लाख रुपयों की मांग पूरी न होने पर विगत 13 मई 2018 को शिवानी के साथ मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे वह गम्भीर रुप से झुलस गई। सूचना पाकर पुत्री की ससुराल पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पूंछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि शिवानी को उपचार के लिये मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसके बाद 24 मई को पति ससुर आदि ने शिवानी के साथ मेडीकल कॉलेज में ही जमकर मारपीट की। पीडि़ता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 498ए, 326, 323 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को ससुर भगवान सिंह निवासी ग्राम चितगुंवा की ओर से जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश ओमवीर के न्यायालय में खारिज कर दिया गया।