झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0 01 संजय कुमार मलिक के न्यायालय में दहेेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दहेज लोभी पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि बाहर ओरछा गेट झांसी निवासी प्यारेलाल कुशवाहा पुत्र लल्लू कुशवाहा ने थाना बड़ागांव में विगत 7 अक्टूबर 2012 को तहरीर देते हुये बताया था कि उसकी पुत्री सोनिया का विवाह 22 अप्रैल 2011 को बाहर का पुरा डडिय़ा पुरा बाहर बड़ागांव निवासी प्यारेलाल उर्फ अरूण पुत्र मुन्नालाल के साथ हुआ था। जिसमें हैसियत से अधिक दान-दहेज दिये जाने के बाद भी पति प्यारेलाल, उसके भाई राम सिंह, कल्लू, बहन सुनीता, बहनोई रामकुमार आदि ने विदा के समय 50 हजार रुपयों की मांग की थी। जिसे पूरा न किये जाने पर सभी ससुराली जन सोनिया को तरह-तरह से तंग व परेशान कर उत्पीडऩ करते रहे। जिन्होंने विगत 27 सितम्बर 2012 की रात्रि सोनिया की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर जब वह रिश्तेदारों के साथ पहुंचा तो सोनिया मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 49़8ए, 304बी, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां आरोप सिद्ध होने पर पति प्यारेलाल उर्फ अरूण कुशवाहा को धारा 304बी भ0द0सं0 के आरोप में दोषी मानते हुये 10 वर्ष के कारावास, धारा 498ए भा0द0सं0 में 3 वर्ष के कारावास, 10 हजार रुपये अर्थ दण्ड, अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में 1 वर्ष के कारावास, 5 हजार रुपये अर्थदण्डए अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।