झांसी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अभय श्रीवास्तव की अदालत में अवैध रूप से चरस बेचने का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि विगत 12 मई 2003 की रात्रि मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद पुलिस ने नगर पालिका मुख्य द्वार के सामने घेराबंदी कर तहसील के निकट रहने वाले मुकेश शर्मा उर्फ टिप्पू शर्मा को नाजायज रुप से चरस बेचते हुये बंदी बना कर जामा तलाशी में उसके कब्जे से करीब 500 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुकेश उर्फ टिप्पू शर्मा को दोषी मानते हुये 5 वर्ष के सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।