झांसी। जिलाधिकारी झांसी आन्द्रा वामसी द्वारा आदेश में बताया गया है कि कोरोना वायर के संक्रमण के प्रभाव एवं प्रसार का रोकने हेतु २ अपै्रल तक जनपद झांसी के समस्त वाणिज्य प्रतिष्ठान, दुकानें, रेस्टोरेंट, फूड कैफे, भोजनालय, ढाबा, कारखाने, साप्ताहिक बाजार, के्रशर, इकाईयां, निर्माण इकाईयां, मॉल्स, मल्टीब्राण्ड शोरूम, रिटेल सेंटर, वर्कशॉप, अद्र्घ सरकारी उपक्रम, स्यायत्तशासी संस्थाएं (आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर) आदि पूर्णत: बंद रहेंगे। उक्त प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों/कर्मकारों को उपरोक्त बंदी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा सवेतन अवकाश प्राप्त किया जायेगा।