झांसी। अवैध रूप से गान्जा रखने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज/स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या-5 अभय श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा नशे के सौदागर को डेढ़ वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया एवं केशवेन्द प्रताप सिंह ने बताया कि थाना मऊरानीपुर पुलिस ने विगत 21 मार्च 2020 को अभियुक्त साबिर पुत्र लाल खां निवासी नईबस्ती मऊरानीपुर को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ मऊरानीपुर गिरफ्तार किया था । जिसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त साबिर को दोषी ठहराते हुए 01वर्ष 06 माह के कारावास व 5000 रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया ।जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा