झांसी। उपकृषि निदेशक के के सिंह ने बताया कि ’’प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशलन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत फसलों के अवशेष प्रबन्धन हेतु निर्धारित कृषि यंत्रों यथा-रीपर कम बाइंडर, हैप्पी सीडर, हाइड्रोलिक रिर्वसेबुल एम0बी0 प्लाऊ, जीरोटिल कम फर्टीलाइजर ड्रिल, रीपर

सेल्फ प्रोपेल्ड, रेक, बेलर, मल्चर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, पैडी स्ट्रा चापर, रोटरी स्लेशर, श्रब मास्टर, श्रेडर, सुपर सीडर यंत्रों के वितरण तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु पंजीकृत किसान समिति, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत एवं कृषक उत्पादक संघटन (FPO) पात्र होगें।
योजनान्तर्गत 14 अक्टूबर को प्रातः 09ः30 बजे से टोकन जनरेट हेतु पोर्टल खोला जा रहा है। जिसमें उक्त यंत्रों के वितरण हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 10000/- से रू 1,00000/- तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्रों के लिए रू0 2500/- की टोकन मनी एवं रू0
1,00001/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों के लिए रू0 5000/- की टोकन मनी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित समयावधि में जमा करनी होंगी।
फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु रू0 5 लाख से रू0 15 लाख तक के परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अनतर्गत परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत क्राप रेज्ड्यू ्मैनेजेमण्ट के कृषि यंत्रों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो यंत्र लेने पर पूर्व में एक यंत्र ले चुके लाभार्थी भी पात्र होंगे। कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान पर।
प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेट करने के लिए किसान अपने ही मोबाइल नम्बर का इस्तेमाल करें। अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के ब्लड रिलेशन का ही मोबाइल नम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्यापन में किसी अन्य का मोबाइल नम्बर पाये जाने पर अनुदान देय नहीं होगा। इन-सीटू योजनान्तर्गत जमा धनराशि जमा कर चुके ऐसे लाभार्थी जिनकी समय-सीमा समाप्त हो गयी है वह भी 15 अक्टूबर तक यंत्रों के बिल पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।