झांसी। घास काट कर मेड़ पर रखने के विवाद में जान लेवा हमले में आरोपी जिला कारागार में बंद दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश, संजय कुमार ||| के न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी, उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज़ सिह गौर के अनुसार पीड़ित नीतेश राजपूत ने विगत 28 जुलाई को थाना रक्सा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की थी कि 27 जुलाई को शाम पांच बजे वह तथा उसका परिवार खेत पर काम कर रहा था। उसकी भाभी सुखदेवी पत्नी मुकेश राजपूत ने खेत से घास काट कर मेड़ पर रख दी थी। इसी बात को लेकर पंकज पुत्र संतोष राजपूत जो उसका चचेरा भाई है ने मां बहिन की गंदी गंदी गालियां दी। मना किया तो पंकज ने नीतेश के सिर में लाठी मार दी जिससे वह गिर गया। नीतेश को बचाने के लिए उसके पिता हरीमोहन, भाई मुकेश और भाभी सुखदेवी आयी तो चाचा के लड़के संतोष, अशोक, लक्ष्मीनारायण, विनोद पुत्रगण बाघराज व नीरज, पंकज पुत्र संतोष ने एक राय होकर लाठी डंडा एवं धारदार हथियार से नीतेश व उसके भाई मुकेश, पिता हरीमोहन व भाभी सुखदेवी पर हमला कर दिया जिससे हमारे शरीर में गंभीर चोटें आयीं। शोर करने व लोगों को आते देख जान से मारने की धमकी देते हुये हमलावर भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर धारा 147,149,324,323,504,506 भा०द०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 325, 308 भादसं की बढ़ौत्तरी की गयी। जिला कारागार में बंद अभियुक्तगण अशोक राजपूत एवं विनोद राजपूत पुत्रगण बागराज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा कर दिया गया।