झांसी। लूट के माल सहित पकड़े बदमाश को अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार IIIकी अदालत में चार वर्ष, चार महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज़ सिह गौर के अनुसार विगत २६ अगस्त २०१६ को पुलिस को गश्त के दौरान गुरसराय निवासी तनु गुप्ता पुत्र प्रेम किशोर ने सूचना दी कि २५ अगस्त १६ को सुबह अपनी पिकअप महेन्द्रा गाड़ी से चालक छोटू रैकवार के साथ हरपालपुर से गुरसराय वापस आ रहा था कि उसी समय चौका शैरा के पास स्विफट डिजायर सवार अज्ञात लोगों द्वारा मुझसे तथा चालक से १५००/- रू० व दो मोबाइल लूट लिये थे। वही लोग गाड़ी सहित भसनेह बांध के पास खड़े है। पुलिस दल मौके पर पहुंचे तो देखा कि भसनेह बांध फिल्टर के पास एक स्विफ्ट कार खड़ी है। पुलिस की गाड़ी देखकर उक्त कार की ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट कर भागने लगा तथा ड्राइवर सीट के बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने कार की खिड़की से हाथ निकालकर पुलिस वालों के उपर तमंचे से जानलेवा फायर झोंक दिया जिससे बचते हुये उक्त गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। दोनों का नाम पूंछते हुये जामा तलाशी ली तो अपने नाम संजय अहिरवार पुत्र घनश्याम बताया जिसके कब्जे से ३००/- रू० नकद , दो अदद मोबाइल तथा एक अदद छुरी बरामद हुयी। दूसरे ने अपना नाम मुकेश पुत्र रामनरेश मण्डल बताया तथा उसकी जामा तलाशी से दो अदद मोबाइल व एक अदद तमंचा ३१५ बोर देशी व एक कारतूस जिंदा तथा एक खोखा कारतूस ३१५ बोर बरामद हुये। मौके पर बरामद गाड़ी के बाबत कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके ओर पूंछने पर बताया कि यह गाड़ी हरियाणा से चोरी करके लाये हैं। पुलिस ने धारा ३०७ भा०द०सं०,धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं धारा २५/४आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये।विवेचना उपरान्त संजय अहिरवार व मुकेश के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा ३०७ एवं अभियुक्त मुकेश मण्डल के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा ३/२५ न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध मुकेश को धारा ३०७ भा०द०सं० के अन्तर्गत चार वर्ष चार माह के कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड ,मुकेश मण्डल को धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को क्रमशःबीस दिन एवं दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा बलात्कार एवं जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार ) न्यायालय सं09 नितेन्द्र कुमार ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार हसारी थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत निवासी 21 वर्षीय पीडिता द्वारा थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया था कि रवि रायकवार उसे बहला फुसलाकर अपने साथ विगत 13 अप्रैल 2015 को घर से ओरछा लिवा ले गया और धोखा देकर फर्जी तरीके से एक कागज पर दस्तखत कराकर उसके साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। जब उसने इसका विरोध किया तो फर्जी तरीके से कागज पर उसके कराये गये हस्ताक्षर के बारे मे बताया कि उसने विवाह अनुबन्ध पत्र तैयार कर लिया है, अगर ज्यादा कुछ करोगी तो अनुबन्ध पत्र व फोटो आदि को सार्वजनिक करके बदनाम कर देगा और धमकी तथा गालियां देते हुये कहा कि यदि घर वालों को बताओगी तो वह उसे व उसके घर वालों को जान से मार देगा। अब पीडिता की शादी होने वाली है और अब उसे यह कहकर धमका रहा है कि यदि शादी करोगी तो वह उसे जिन्दा नहीं छोडेगा । उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने अभियुक्त रवि रायकवार पुत्र मनसुख लाल निवासी बंगला नंबर-F-88A आउट हाउस रेलवे स्टेशन के पास सीपरी बाजार के
विरुद्ध धारा 366,376,420,504,506 भा० दं० सं० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया था।प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रवि रायकवार को भादस की धारा 376 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपयेअर्थदण्ड , भा०द०सं०की धारा-420 के अपराध हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भा०द०सं० के अपराध हेतु 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भा०द०सं० की धारा 506 के अपराध हेतु 01वर्ष के साधारण कारावास व 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उसे क्रमशः06 माह, 06 माह ,06 माह व 01माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रुप में वादी मुकदमा/पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार प्रदान की जाएगी।