झांसी मोटरसाइकिल व सोने की जंजीर की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की ज़हर देकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-02 ओमबीर की अदालत में दहेज़ लोभी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार हरिश्चंद्र पुत्र विटईया ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156/3 के तहत प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पुत्री गीता की शादी 26 मई 2013 को घाट लहचूरा निवासी बृजनंदन पुत्र हरिश्चंद्र अहिरवार के साथ हुई थी। ससुराल पहुंचने पर ससुरालियों ने मोटरसाइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर तरह-तरह से उत्पीड़न शुरू कर दिया। काफी समझाने के बाद भी ससुरालियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। विगत 19 सितंबर 2013 को दामाद बृजनंदन सूचना दी कि गीता ने ज़हर खा लिया है।जब वह मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उसने गीता को मृत अवस्था में पाया। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किये जाने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना लहचूरा में धारा 304बी.498 ए,323,504,506 भादंसं के तहत बृजनंदन, रामसहाय, देशराज, पार्वती व बलगुठरे के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दहेज़ हत्यारोपी पति बृजनंदन को धारा304बी के अपराध में आजीवन कारावास, धारा 498ए के अपराध में 03 वर्ष के कठोर कारावास,व 50 हजार रुपए , धारा 504 व धारा 506 में 02 -02 वर्ष के कठोर कारावास,02 -02 हजार रुपए अर्थदंड,अर्थदंड, अदा नहीं करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 04 डीपी अधि,में 02 वर्ष के कठोर कारावास,05 हजार रुपए अर्थदंड, अदा नहीं करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

दो वाहन चोरों को पांच- पांच वर्ष का कारावास

झांसी चोरी के वाहनों सहित पकड़े गए दो बदमाशो को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-१ संजय कुमार के न्यायालय में पांच वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज़ सिह गौर के अनुसार २४ फरवरी २०१३ को प्रभारी थाना कोतवाली जय प्रकाश यादव मय पुलिस पार्टी क्षेत्र में गस्त पर थे कि चूना भटटी तिराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि नारायण बाग के अंदर पब्लिक पार्क के सामने झाड़ झकाड में चोरी की कुछ मोटर साइकिलें, स्कूटर व कार खड़ी हैं। इस समय सात- आठ चोर भी वहा पर मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस नारायण बाग स्थित पब्लिक पार्क पहुंची जहां चार व्यक्तियों को मौके पर पकड़कर उनकी निशानदेही पर १५ विभिन्न नंबरान की मोटर साइकिल , एक स्कूटर एवं एक फिएट कार बरामद हुयी। इस पर धारा ४१/४११, ४१३, ४१४, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ भा०द०सं०के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर दोष सिद्ध रवि वर्मा पुत्र महेन्द्र कोरी नि०- ९४ बंगलाघाट झाँसी व दिनेश कुमार पुत्र रामरतन निवासी वैरी कुआ मिनर्वा टाकीज के पीछे झाँसी को धारा ४११ भाद०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास ,धारा ४१३ भा०द०सं० के अन्तर्गत पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हे १५ दिन के कारावास , धारा ४१४ भाद०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास , धारा ४६८ भाद०सं० के अन्तर्गत चार वर्ष के कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हे सात दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजायें एक साथ चलेंगी।

गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को सजा

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- ३ सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह मय पुलिस पार्टी क्षेत्र में गस्त पर थे। तभी सूचना मिली कि सतीश अहिरवार, सुरेश वर्मा, अजय बरार, छोटू अहिरवार हनुमान मंदिर के पास आई०टी०आई०
थाना सीपरीबाजार झासी एक संगिठत गैंग बनाकर अपनी भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से सामूहिक रूप से रेलवे स्टेशन परिसर व ट्रेनों में घूम फिर कर यात्रियों का सामान चोरी करते हैं इस गैंग का लीडर सतीश अहिरवार है तथा सुरेश वर्मा, अजय बरार व छोटू अहिरवार इस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। उनके भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति उनके विरूद्ध पुलिस में शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता है। साक्ष्य देने की भी हिम्मत नही करते है। अभियुक्त सुरेश वर्मा के विरूद्ध धारा २/३ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रिया कलाप व निवारण अधिनियम के तहत थाना जी०आर०पी० में दर्ज मुकदमे में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दो साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में उसे १५ दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
झांसी से रामकुमार साहूू