झांसी। जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जयतेन्द्र कुमार के न्यायालय में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह व कपिल कुमार कुरौलिया के अनुसार जैल सिंह पुत्र शंकर लाल यादव निवासी मुहल्ला अल्याई ने थाना मऊरानीपुर में २९ मार्च १२ को तहरीर दी थी कि समय करीब ३ बजे दिन उसके पिता शंकर लाल यादव अपने खेत में खड़े थे , उसी समय बाबूलाल पुत्र दमरू कुम्हार निवासी परवारीपुरा बीच खेत से निकला तो पिता ने बीच खेत से निकलने को मना किया । इसी बात से नाराज होकर बाबूलाल गाली गलौज करने लगा। जब पिता ने गाली देने से रोका तो बाबूलाल ने तमंचा निकाल कर पिता शंकरलाल की ओर तमंचे से फायर कर दिया। जब पिता ने बचना चाहा तो बाबूलाल ने तीन फायर और कर दिए जिसमें से एक फायर शंकर लाल के सीने में लग गया । जिससे वह घायल होकर गिर गये। बाबूलाल मौके से भाग गया। धारा ३०७,५०४ भा. द. सं. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त बाबूलाल उर्फ बाबू को अपराध अन्तर्गत धारा-३०७ भान्द०सं० के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा २०,०००/- रूपये अर्थदण्ड , अदा न करने पर ०६माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा- ५०४ भादसं० के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा १,०००/- रूपये ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।