– बेवजह सड़क पर दिखे तो खेर नहीं, पुलिस गश्त शुरू

झांसी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए झांसी में जिला प्रशासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है जो शनिवार को 6 बजे तक जारी रहेगा।  इस दौरान बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आवागमन के साथ जिन संस्थानों में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम होता है उनके कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जिले में 9 से 12 वीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का निर्णय किया था। झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने गुरुवार को रात में कर्फ्यू की घोषणा करते हुए शुक्रवार की रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान आम जनता को राहत देने के डीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। दूध,दही, जरुरी दवाओं की वाहन आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि अनावश्यक किसी को इस दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 500 पार करेगा। रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक शहर में सड़कों पर पूर्ण आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग करेगी। बाजारों में गश्त होगी। बिना मास्क और रात्रि कर्फ्यू में घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। इस दौरान आकस्मिक स्वास्थ सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंध नहीं होगा। डीएम ने कहा कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश न दिया जाए। व्यापारी स्वयं कोरोना पर नियंत्रण के लिए जरुरी दिशा- निर्देशों का पालन करें और अन्य लोगों को भी जागरुक करें। शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जाए। उन्होंने व्यापारियों एवं होटल संचालकों से सुझाव भी प्राप्त किया। कहा कि सभी को मिलकर कोरोना पर विजय प्राप्त करना होगा। उन्होंने व्यापारियों से यह भी अपील की है कि वे अपनी दुकान के सामने सामान का डिस्प्ले न करें। दुकान के अंदर ही सामान रखें। कोरोना से बचाव से जुड़े पोस्टर जरुर लगाएं। एसएसपी रोहन पी कनय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरती जाए। अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जांच के दौरान यदि बिना मास्क के कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दोबारा वही व्यक्ति बिना मास्क का पकड़ा गया तो उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। कंट्रोल रुम से होगी निगरानीः शहर में रात्रि कर्फ्यू की निगरानी नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रुम से की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एकीकृत कमांड कंट्रोल रुम को अलर्ट किया है। कंट्रोल रुम की मदद से सड़कों व चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कई नियमों का उल्लंघन होने पर कैमरों की मदद से पुलिस पहुंच जाएगी।

प्रतिबंधित -रात 9 बजे के बाद बाजार, दुकानें नहीं खुलेंगी,  बेवजह रात में सड़कों पर कोई भी पैदल , वाहन में नहीं घूमेगा, किंतु रात में बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे, पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे, माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा। बंद कमरे में सामूहिक आयोजन के लिए 50 लोग या अधिकतम 100 लोगों की अनुमति की जाएगी, खुले मैदान में 200 से अधिक लोग किसी सार्वजनिक आयोजन में मौजूद नहीं होंगे, कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल 18 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद होंगे, परन्तु जहां परीक्षायें/प्रेक्टिकल चल रहे हैं, वहां परीक्षाएं/प्रेक्टिकल यथावत सम्पन्न कराने के उपरांत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।