झांसी। मतपेटिका लूटने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि), इन्दू द्विवेदी की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि आशीष गुप्ता ने थाना ककरबई में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि १५ अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सम्पन्न कराने हेतु उस की डियूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में ग्राम कैरोखर में थी । उसके साथ सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मी मौजूद थे । मतदान के दौरान करीब ११.३० बजे ग्राम कैरोखर के भईयालाल अहिरवार, मुनेश अहिरवार, बृजेन्द्र यादव, श्रीमती मंगध उर्फ मथूरा, मनोज के साथ ५०-६० व्यक्ति अज्ञात आक्रोशित होकर अचानक बूथ पर आ धमके। जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुये मत पेटिका छीन कर मतदान केन्द्र के बाहर ले जाकर समस्त मत, पेटिका से बाहर निकाल कर लूट लिये तथा मत पेटिका को तोड़फोड़ कर वहीं छोड गये व कुर्सी टेबिल को भी क्षतिग्रस्त करते हुये गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मत पत्रों को लूट कर चले गये । अभियुक्तों के खिलाफ धारा-३९५, ३५३, ४२७, १८८, ३२३, ३३२,४१२,५०४,५०६, भा०द०सं० धारा- ७ आपराधिक कानून संशोधन अधि० व धारा- १२६ लोक प्रतिनिधित्व अधि० – १९५०, १९५१ १९८९ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र प्रभुदयाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।