झांसी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत रखते हुए गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन स्तर से निर्णय के अनुसार वर्तमान में जनपद झाँसी में कुल सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या कम होने के कारण  4 जून से शासनादेश 30 मई 2021 में उल्लिखित शर्तों के अधीन कोरोना कर्फ्यू से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तों के अधीन प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे तक जनपद के बाजार खोले जाएंगे। शनिवार, रविवार की साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर बाकी पांच दिन ही बाजार खोले जाएंगे। शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम आदि पूर्व की भांति प्रतिबंधित रहेंगे।