्झांसी। चेक बाउंस होने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०- 2, देवप्रिय सारस्वत द्वारा अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास व 2,20,000 रूपये (दो लाख बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

अधिवक्ता कुमार वैभव तिवारी ने बताया कि शेरवुड कॉलेज के पास खाती बाबा निवासी बजरंग ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मोतीलाल गुप्ता ने परिवादी शैलेश अग्रवाल प्रोपराइटर ओम एण्ड कम्पनी पुत्र आर०सी० अग्रवाल निवासी, शिवाजी नगर,आर०टी०ओ० ऑफिस के पास से माह अप्रैल, मई 2015 में कंफेक्शनरी कुरकुरे, क्रैक्स, नमकीन आदि करीब 1,20,000 रु० माल उधार लेकर तीन माह में भुगतान का वादा किया था, जब तीन माह गुजर जाने के बावजूद भी ्अभियुक्त ने परिवादी को 1,20,000 रु० अदा नहीं किए तो परिवादी ने अभियुक्त के घर जाकर अपने माल के बाबत 1,20,000 रु० की राशि वापस मांगी तो अभियुक्त ने अपने फर्म बजरंग ट्रेडर्स के नाम के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नंदनपुरा, झांसी की एक चेक 1,20,000 रूपए की दिनांकित 20 सितंबर 2015 परिवादी को उसके फर्म ओम एंड कंपनी के नाम की स्वयं हस्ताक्षर करके सौंप दी । परिवादी द्वारा अपने खाते में भुगतान हेतु चैक जमा की गई, परंतु अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण चेक बिना भुगतान परिवादी को वापस कर
दी गई। जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता कुमार वैभव ्तिवारी से विधिक नोटिस 14 जनवरी 2016 को रजिस्टर्ड डाक अभियुक्त के पते पर प्रेषित कराया अभियुक्त ने नोटिस प्राप्ति के विधिक समयावधि तक परिवादी को उक्त चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया।

जिस पर धारा 138 एन०आई० एक्ट के तहत परिवाद न्यायालय में दायर किया गया । जहां दोनों पक्षों की सुनवाई व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा
अभियुक्त मोतीलाल गुप्ता को धारा 138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 2,20,000 रूपये (दो लाख बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।अधिरोपित अर्थदण्ड में से 2,00,000 रूपये (दो लाख रुपये) प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा किये जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है।