झांसी। पंचायत चुनाव में मतपेटी एवं मतपत्रों की लूटपाट कर पोलिंग व पुलिस पार्टी के साथ मारपीट करने के आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०अधि०), सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निरस्त कर दिए गए।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी आशीष गुप्ता ने थाना ककरव‌ई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि – १५ अप्रैल २१ को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में ग्राम कैरोखर में सह कर्मियों के साथ ड्यूटी पर था। मतदान के दौरान दोपहर में ग्राम कैरोखर के भईयालाल अहिरवार, मुनेशअहिरवार, बृजेन्द्र यादव, श्रीमती मंगध उर्फ मथूरा , मनोज, जगदेव, नीरज कोरी, राजाराम ,जितेन्द्र,समस्त निवासी कैरोखर के साथ ५०-६० व्यक्ति अज्ञात आक्रोशित होकर अचानक बूथ पर आ धमके मतदान में व्यवधान पैदा करने लगे, मना करने पर वह लोग नहीं माने जबदरस्ती धक्का मुक्की करते हुये मत पेटिका जबरदस्ती छीन कर मतदान केन्द्र के बाहर ले जाकर मत पत्र पेटिका से निकाल कर लूट लिये तथा मत पेटिका को तोड़ फोड़ कर गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये मत पत्रों को लूट कर भाग गये । उक्त मामले में धारा ३९५,३५३,४२७, १८८,३२३, ३३२,४१२, ५०४, ५०६, भान्द०सं० धारा- ७ आपराधिक कानून संशोधन अधि० व धारा- १२६ लोक प्रतिनिधित्व अधि० – १९५०, १९५१ १९८९ के तहत थाना- ककरबई में मुकदमा दर्ज किया गया।अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र सुगर सिंह निवासी ग्राम कैरोखर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता (डकैती) ने आपत्ति करते हुये कहा कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मतपेटी एवं मतपत्रों की लूटपाट की थी,तथा पोलिंग पार्टी व पुलिस पार्टी पर मारपीट करने का अपराधिक कृत्य किया है । वह नामजद अभियुक्त है । जिसके पास से मतपत्रों की बरामदगी भी हुई है । अभियुक्त का अपराध गम्भीर मानते हुए न्यायालय द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

इसी न्यायालय में एक अन्य मामले के सम्बंध में विशेष अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा सुरेश कुमार ने थाना समथर में तहरीर देते हुए बताया था कि वह प्रा०पा० दतावली विकास खण्ड मोंठ क्षेत्र में पीठासीनअधिकारी के रूप में नियुक्त था । १५ अप्रैल २१ को मतदान के दौरान करीब १००- १२५ व्यक्तियों की भीड़ ने एकदम मतदान केन्द्र पर हमला बोल कर तोड़ फोड़ करते हुये मतदान केंद्र के अन्दर गाली गलौज करते हुये मारपीट शुरू कर दी । जिसकी सूचना स्थानीय प्रभारी को दी गयी । इन लोगों द्वारा मतदान केन्द्र में घुस कर मारपीट की गयी व गाली गलौज करते हुये मत पेटिका व मतदान से संबंधित सामग्री लूट ले गये तथा स्कूल में भी तोड़-फोड़ करते हुये सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी तथा पथराव किया गया । तहरीर पर धारा-३९५,३३२,३५३,४२७, ४१२, ५०४,१८८,१७११ भा०दसं० धारा- १३५(२) लोक प्रतिनिधित्व अधि०-के तहत थाना- समथर में मुकदमा दर्ज किया गया।अभियुक्त अनिल पुत्र महेश राजपूत निवासी ग्राम दतावली कला की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।