झांसी। बहला फुसलाकर किशोरियों के अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।

विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अप्रेल 2021 को वह बेलदारी करने गया था तथा उसकी पत्नी गांव बड़गड़ गयी थी। घर पर उसकी पुत्री (पीडिता), उम्र लगभग 15 वर्ष, जो घर पर अकेली थी, जब वे शाम को घर पर आये तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। आसपास ढूंढा तो कोई पता नहीं चला। उसको शक है कि कोई लड़का बहला फुसलाकर ले गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त रवि का नाम प्रकाश में आने पर धारा- 363, 366, 354 भान्द०सं० एवं
धारा-7/8 पाक्सो एक्ट के तहत थाना- कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त रवि पुत्र ख्याली राम, निवासी-ग्राम जहोरिया, थाना- जिगना जिला- दतिया, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
इसी न्यायालय में अभियुक्त राजेश पुत्र सिया शरण, निवासी ग्राम बिठरी,थाना-चिरगाँव, हाल निवासी चमरौआ मजरा बिठरी थाना बबीना द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 मार्च 2021 की रात उसकी लड़की(पीडिता), उम्र लगभग 15 वर्ष, उसके पड़ोस में टी०वी० देखने गयी थी, जब वो खाना खाने हेतु अपनी लड़की को पड़ोस से बुलाने गया तो पता चला कि उसकी लड़की पड़ोसी के यहा नहीं गयी और वह कहीं चली गयी, जब उसने गाँव व खेत खलियान सभी जगह तलाश किया तो पता चला कि
एक लड़का राजेश उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी लड़की साथ में 32 हजार रूपये व सोने का मंगलसूत्र व चांदी की पायल भी ले गयी है। तहरीर पर धारा-363, 366 भादंसं० एवं धारा-1/12 पाक्सो एक्ट के तहत थाना-बबीना में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला कारागार में बंद आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।