झांसी। विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि. अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०३ विकास नागर की अदालत में गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार प्रभारी निरीक्षक सभाजीत मिश्र द्वारा ०७ दिसंबर २०२० को थाना गरौठा में एक अभियोग अरविन्द यादव उर्फ छोटू व अन्य पाच अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया कि इनका एक सुसंगठित एवं नाजायज गैग है। जिसका गैंग लीडर धर्मेन्द्र यादव है। इस गैंग के सक्रिय सदस्य बृजेन्द्र बसौर, हेमन्त राजपूत, अरविन्द यादव उर्फ छोटू, नीरज व अंगद सिंह है। इस गैंग का मुख्य कार्य नकबजनी, फिरौती हेतु अपहरण, पुलिस मुजहामत व रंगादारी जैसे अपराध कारित कर धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप करना है। जिसके कारण इस गैंग का समाज मे भय आतंक व्याप्त है। गिरोह के भय एवं आतंक के प्रभाव के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने एवं न्यायालय में गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। इस गैंग के विरूद्ध धारा ३(१) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण) अधि० के तहत कार्यवाही थाना गरौठा में की गई थी। उक्त मामले में अभियुक्त अरविन्द यादव उर्फ छोटू पुत्र तेज सिंह
निवासी- ग्राम सुजानपुरा द्वारा धारा ३(१) यू०पी० गैंगस्टर्स एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
इसी तरह अभियुक्त कल्ला यादव पुत्र हरनाम सिंह, निवासी ग्राम नुनवाहा थाना जिगना जिला दतिया म०प्र० के खिलाफ भी धारा २/३ यू०पी० गैंगस्टर्स एक्ट के तहत थाना रक्सा पुलिस द्वारा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अभियुक्त कल्ला यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।