झांसी । नाबालिग के साथ बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार), न्यायालय सं0-9, नितेन्द्र कुमार की अदालत में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी ने थाना लहचूरा में दी तहरीर में बताया था कि 21/22 मार्च 2019 की रात उसकी 14 वर्षीय बहन उसके चाचा की छत पर लेटी थी। उसकी बहन रात में लघुशंका के लिये गयी तो उसके गांव धवाकर का राघवेन्द्र करीब 12 बजे रात आया और उसकी बहन को डरा धमकाकर हाथ पकड़ कर मुंह दबाकर नीचे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने उसकी बहन के साथ जबरन बलात्कार किया । उसकी बहन ने घर वालों को बताया, गांव के लोग हम लोगों को पंचायत करने को रोके रहे । राघवेन्द्र कहीं भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस द्वारा धारा-376, 506 आईपीसी व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध राघवेन्द्र पुत्र भगोली निवासी ग्राम धवाकर को धारा 376(3), भा. दं. सं. के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। जमा किये गये अर्थदण्ड की धनराशि पीडिता को दं०प्र०सं० की धारा 357 व धारा 376(3), भा. दं. सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।