संदीप सरावगी से 15.75 लाख हड़पने में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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झांसी। क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देकर वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी से 15 लाख 75 हजार रुपए हड़पने के मामले में आरोपी शशांक श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देते हुए शहर कोतवाली के पुरानी पसरठ निवासी संदीप सरावगी से 15 लाख 75 हजार रुपए ले लिए थे। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी पैसा दोगुना नहीं हुआ और न ही आरोपी ने संदीप सरावगी की दी हुई रकम वापस की। जिस पर संदीप सरावगी की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने नैनागढ़ नगरा निवासी शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था।

इस मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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