नई दिल्ली। रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि उसके संज्ञान में ये बात आई है कि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवार बर्बर/गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने और रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने आदि गतिविधियों में शामिल हैं। इस सूचना में आगे कहा गया है कि इस तरह की गुमराह करने वाली गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है। यह ऐसे उम्मीदवारों को रेल/सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। वहीं, विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी। इसके बाद इन गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

इस नोटिस में आगे इसका उल्लेख किया गया है कि रेल भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे की नौकरी के आकांक्षी/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हों या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।