झांसी। विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में लूट करने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार स्टेट बैंक कालोनी लहरगिर्द पंचायत भवन के पास थाना सीपरी बाजार निवासी दयाराम राय पुत्र अनन्दीलाल राय ने विगत 24 फरवरी 2011को थाना नबावाद में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह 17 फरवरी को अपनी पत्नी मक्खन देवी राय के साथ मोटरसाइकिल से गल्ला मंडी रोड स्थित एक विवाह घर में शादी में शरीक होने के लिए गया था । पत्नी के आस पास तीन लड़के बड़े गौर से निहार रहे थे और इधर- उधर घूम रहे थे । तीनों आपस में एक दूसरे को हरवंश, धर्मदास, रंजीत शर्मा कहकर पुकार रहे थे । जब वह शादी से निवृत्त होकर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था कि करीब 11.45 बजे रात्रि वही तीनों लड़के जिनकी उम्र २१- २२ वर्ष के करीब थी मोटरसाइकिल से ओवर टेक कर मेरी गाड़ी के आगे आ गये और गल्ला मण्डी चौराहे के पास आकर कट्टा लगाकर बाइक रोक ली । इस पर वह घबड़ा गया इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दो बदमाशों ने उसकी पत्नी को कट्टा लगाकर पकड़ लिया और दूसरे ने जो मेरे ऊपर कट्टा लगाये था फायर कर मेरी पत्नी के गले से सोने का हार दो तोले व मंगलसूत्र सोने का एक तोले का झटक लिया। इसी बीच मेरे साढू घनश्याम राय निवासी टीकमगढ़ मौके पर पीछे से मोटरसाइकिल से आ गये । उनके आते ही तीनों बदमाश अपनी मोटरसाइकिल से तेज गति से वापिस मुड़कर भाग गये । वह उन तीनों का पता करता रहा कि आज जब वह ११बजे चित्रा चौराहे पर पहुंचा तो वही तीन बदमाश पान खाते हुए दुकान पर मिले। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसे देखते ही तीनों तुरन्त चित्रा चौराहे से रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गये।उनके जाने के बाद आस पास के लोगों से गोपनीय तरीके से पूछताछ की तो लोगों ने इनका नाम व पता हरवंश उर्फ अन्नू पुत्र सुनील कुमार बाल्मीकि राजीवनगर नगरा थाना प्रेमनगर, धर्मदास उर्फ धीन पुत्र महेन्द्र सिंह परिहार निवासी महावीरनपुरा नगरा थाना
प्रेमनगर व रंजीत शर्मा निवासी टी०आई०एस०कालोनी नगरा हाटा थाना प्रेमनगर झांसी बतलाया । इनमें दो बदमाश मय कट्टा व कारतूस के स्टेशन के पास हनुमान मंदिर के सामने आर०पी०एफ० पुलिस द्वारा पकड़े गये । तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद में हरवंश उर्फ अन्नू, धर्मदास उर्फ धीन एवं रंजीत शर्मा के विरूद्ध धारा- ३९२ भाद०सं० के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विशेष अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि एक अभियुक्त हरवंश उर्फ अन्नू पुत्र सुनील कुमार बाल्मीकि निवासी राजीव नगर झांसी को बाल अपचारी घोषित किए जाने पर उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई। उक्त मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मदास उर्फ धीन पुत्र महेन्द्र सिंह परिहार निवासी महावीरनपुरा नगरा को धारा- ३९२ भाद०सं० के अपराध में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने उसे 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।