झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने सात वर्षीय बालक की कुकर्म के बाद हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

जिले के मऊरानीपुर थाने मे 10 जनवरी 2016 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आठ जनवरी 16 को उसका 8 वर्षीय बालक मोहल्ले में ही खेल रहा था लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान 10 जनवरी को गांव के एक खंडहर में उसकी लाश पड़ी मिली। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी। जांच पड़ताल में पता चला कि बालक से कुकर्म कर हत्या की गई थी।

विवेचना के दौरान इस मामले में पुरानी मऊ निवासी जाकिर उर्फ माइकल का नाम सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जाकिर उर्फ माइकल को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।