झांसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विकास नागर के न्यायालय में तीन महीने की मासूम बेटी का गला ब्लेड से रेत कर मार डालने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंद्रह हजार का जुर्माना भी देना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक पूछ थाना के सेसा गांव निवासी रामलखन पुत्र रामस्वरूप की पत्नी मौसमी ने 20 अगस्त 2018 को अपनी तीन माह की बेटी किरण का घर में ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी थी। शव पास के नाले में फेंक दिया था। जब रामलखन घर पहुंचा तब मौसमी सामान एवं कपड़े बैग में रखकर जाने की फिराक में थी। उसकी दस साल की बेटी ने मौसमी के इस कृत्य के बारे में उसे बताया। रामलखन ने बेटी की हत्या के आरोप में पत्नी मौसमी के खिलाफ पूछ थाना में एफआईआर दर्ज करा दी।

पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद गवाहों का परीक्षण हुआ। इसमें मौसमी पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई। आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने मौसमी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 के तहत सश्रम कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 201 के तहत भी दोषी पाए जाने पर उसे सात साल की सजा समेत पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।