झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि वादी मुकदमा मुरारी रायकवार ने ०४ जुलाई २०२० को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके ताऊ घनश्याम रायकवार पुत्र स्व० मिच्चू रायकवार उम्र करीव ६५ वर्ष निवासी ग्राम चितुवा थाना चिरूला जिला दतिया उसकी ससुराल थाना बड़ागांव मु० महाराजपुरा में जानकी रायकवार के यहाँ एक समारोह में ०३जुलाई २०२० को शामिल होने आये थे। रात्रि में खाना खाने के बाद मकान के बाहर सो गये। रात्रि करीब ११.३० बजे मुन्नालाल रायकवार पुत्र दिशु उर्फ देशराज रायकवार निवासी मु० महाराजपुरा बड़ागांव आया और गाली गलौज करने लगा, मना करने पर मुन्नालाल ने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर जानकी की पत्नी लक्ष्मी व बेटी उमा ने देखा और चिल्लायी तो मुन्नालाल अपने मकान के अन्दर भाग गया। झांसी मेडीकल कालेज में उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल घनश्याम की मृत्यु हो गयी।

तहरीर पर मुन्नालाल रायकवार के विरूद्ध धारा ३०४ भा०द०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त मुन्नालाल रायकवार को धारा ३०४ के खण्ड २भाव्द०सं० में १० वर्ष के सश्रम कारावास एवं २० हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।