झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत में एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा अंकित रैकवार द्वारा ०७ मार्च २०२२ को थाना सकरार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता के मोबाईल पर मुत्रेश ठाकुर का फोन आने पर तुरन्त घर से चले गये इसके बाद समय करीब २.३० बजे दिन में फोन आया कि मैं मुन्नेश ठाकुर बोल रहा हूँ मैंने तुम्हारे पिता राजू रैकवार को जान से मार दिया है। इसी फोन नम्बर से पिंकी ठाकुर व रानू ठाकुर ने भी बात कर बताया कि तुम्हारे पिता को जान से मार दिया है जब मैं अपनी मां किरन रैकवार के साथ घटना स्थल डुमरई नदी किनारे भरदा खिरक खिसनी खुर्द पहुंच कर देखा तो पिता मृत अवस्था में पड़े मिले। उक्त तहरीर के आधार पर धारा ३०२/ ३४ मा०दं०सं० के तहत थाना सकरार में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।
उक्त मामले में अभियुक्त देवसिंह उर्फ छिंग्गे पुत्र करनसिंह ठाकुर निवासी ग्राम खिसनी बुजुर्ग की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।